महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक सत्र अदालत ने 43 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पूर्व प्रेमिका और उसकी मां को गंभीर रूप से घायल करने का दोषी ठहराया है और उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना आर तेहरा ने मंगलवार को अपने आदेश में मुंबई के बाहरी इलाके भयंदर के नवघर इलाके के अनिल रमाकांत भारती नामक व्यक्ति पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि 14 जुलाई, 2015 को भारती द्वारा चाकू से हमला करने के बाद 32 वर्षीय पीड़ित भावना रामबहादुर सिंह को गंभीर चोटें आईं।
हमले से पहले सिंह और भारती का ब्रेकअप हो गया था। अदालत को बताया गया कि भारती ने सिंह को किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हुए पाए जाने के बाद उन पर निशाना साधा। बाद में भारती ने पीड़िता के घर में घुसकर उसकी मां पर हमला कर घायल कर दिया.
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने भारती के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी ठहराया है।
म्हात्रे ने कहा कि मुकदमे के दौरान मां-बेटी समेत अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों ने अदालत में गवाही दी।