समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख किया

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सुपरस्टार शाहरुख खान से अपने बेटे आर्यन को नहीं फंसाने के लिए कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर एक प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले में खान।

उच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ के समक्ष दायर याचिका में वानखेड़े ने यह भी मांग की कि उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से संबंधित कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।

पीठ उनकी याचिका पर बाद में सुनवाई करेगी।

सीबीआई ने हाल ही में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन सप्ताह के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी क्योंकि एंटी-ड्रग एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी।

सीबीआई ने एनसीबी की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के अलावा कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के लिए वानखेड़े और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि एनसीबी, मुंबई जोन को अक्टूबर 2021 में निजी क्रूज जहाज पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों के सेवन और कब्जे से संबंधित सूचना मिली थी और उसके कुछ अधिकारियों ने साजिश रची और अनुचित लाभ प्राप्त किया। कथित अभियुक्तों से रिश्वत।

READ ALSO  बीफ केस: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की आलोचना की, कहा कि उसे और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना चाहिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को वानखेड़े को दंडात्मक कार्रवाई से पांच दिनों के लिए सुरक्षा प्रदान की, साथ ही उपयुक्त मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय होगा।

सीबीआई ने मामले के सिलसिले में गुरुवार को वानखेड़े को मुंबई में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह एजेंसी की टीम के सामने पेश नहीं हुए।

READ ALSO  केवल नोटिस जारी करने से निर्णीतानुसरण (Stare Decisis) का सिद्धान्त लागू नहीं होता है: हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles