बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बकरीद त्योहार के दौरान दक्षिण मुंबई की आवासीय कॉलोनी में जानवरों का अवैध वध न किया जाए।
बकरीद या ईद-अल-अधा गुरुवार को मनाई जा रही है.
नियमित अदालती समय के बाद बुधवार को आयोजित एक विशेष तत्काल सुनवाई में, न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसायटी में वध की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो।
“यदि नगर निगम ने उक्त स्थान पर जानवरों का वध करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो नगर निगम के अधिकारी पुलिस कर्मियों की सहायता से प्रस्तावित जानवरों के वध को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। कल (29 जून) के लिए, “अदालत ने कहा।
पीठ सोसायटी के निवासी हरेश जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वहां जानवरों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
बीएमसी की ओर से पेश वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध जारी नहीं किया जा सकता।
कार्लोस ने कहा कि नगर निकाय के अधिकारी सोसायटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उल्लंघन होता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो संबंधित पुलिस स्टेशन नगर निगम अधिकारियों को उचित पुलिस सहायता प्रदान करेगा।