राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस: भिवंडी कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

ठाणे जिले की अदालत ने शनिवार को आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

वायनाड सांसद ने यह कहते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी कि वह अपनी चल रही ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में व्यस्त हैं।

उनके वकील नारायण अय्यर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि भिवंडी अदालत के मजिस्ट्रेट एल सी वाडिकर ने याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई स्थगित कर दी।

गांधी के आवेदन में कहा गया है कि 14 जनवरी को मणिपुर में शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होने की संभावना है।

उन्होंने स्थगन के कारण के रूप में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष लंबित एक आपराधिक रिट याचिका का भी हवाला दिया।

READ ALSO  भोपाल गैस त्रासदी: हाईकोर्ट ने निगरानी समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन न होने पर असंतोष व्यक्त किया

कांग्रेस नेता ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उनके कथित अपमानजनक भाषण की प्रतिलिपि को मामले में सबूत के रूप में प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई थी।

लेकिन मजिस्ट्रेट ने शनिवार को कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है।

6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता के कथित बयान पर स्थानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य राजेश कुंटे ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था कि “आरएसएस के लोगों ने (महात्मा) गांधी को मार डाला।”

शिकायतकर्ता ने कहा, उन्होंने यह झूठा दावा करके आरएसएस को बदनाम किया।

READ ALSO  हत्या के मामले में ग़लत सजा देने और 13 साल जेल में रहने पर कोर्ट ने 42 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

राहुल गांधी देशभर में मानहानि के कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं. सूरत की एक अदालत ने पिछले साल मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

ठाणे शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को एक नागरिक मानहानि मुकदमे में लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को मूल अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सख्त प्रवर्तन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles