नरेश गोयल की रिपोर्ट में घातक बीमारी का संकेत, आगे परीक्षण की जरूरत: मेडिकल बोर्ड

सरकारी जे जे अस्पताल के एक मेडिकल बोर्ड ने शुक्रवार को एक विशेष अदालत को सूचित किया कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की निजी मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि वह “घातक रोग” से पीड़ित हैं, लेकिन इसके लिए और परीक्षण करने की जरूरत है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने व्यवसायी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है, ने स्वास्थ्य आधार पर उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया और सुझाव दिया कि उनका इलाज शहर स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल में किया जा सकता है।

74 वर्षीय गोयल ने 15 फरवरी को अदालत का रुख करते हुए कहा कि उन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता है क्योंकि निजी डॉक्टरों द्वारा किए गए परीक्षणों से पता चला है कि उनकी आंत में छोटे ट्यूमर हैं।

Video thumbnail

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम मामलों के न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने रिपोर्ट की जांच के लिए जे जे अस्पताल द्वारा एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया।

READ ALSO  विवाहित महिला के मामले में शादी के वादे पर सम्बंध बनाना बलात्कार नहीं- बॉम्बे हाईकोर्ट आपराधिक कार्यवाही रद्द की

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा कि बोर्ड ने कोई स्वतंत्र राय नहीं दी, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि उसे कुछ परीक्षण करने की जरूरत है जो जे जे अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं।

अभियोजन एजेंसी ने कहा कि गोयल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस सुरक्षा के तहत टाटा मेमोरियल अस्पताल में उनका इलाज किया जा सकता है।

Also Read

READ ALSO  चारधाम यात्रा में सरकार ने हाई कोर्ट से तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने की अपील की

व्यवसायी के वकील अबाद पोंडा ने तर्क दिया कि जे जे अस्पताल के बोर्ड ने पुष्टि की थी कि निजी मेडिकल रिपोर्ट असली थीं, और उनके मुवक्किल को निजी अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार है।

वकील ने छह महीने के लिए मेडिकल जमानत की मांग करते हुए कहा कि गोयल “अपने जीवन के अंतिम पड़ाव” पर हैं और अपनी पसंद का इलाज पाने के हकदार हैं।

मामले की आगे की सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
व्यवसायी को केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण से प्राप्त धन की हेराफेरी के आरोप में ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था।

READ ALSO  ठाणे MACT ने सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को ₹37.64 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

यह मामला बैंक के धन के दुरुपयोग या हेराफेरी के संबंध में जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी एयरलाइन के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से उपजा है।

Related Articles

Latest Articles