यहां की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति को अप्रैल 2018 में एक व्यक्ति का यौन उत्पीड़न करने और उसकी हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ए सुब्रमण्यम ने आरोपी विजयन थेवर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 377 (अप्राकृतिक अपराध) के तहत दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आज़ाद मैदान पुलिस को इलाके के एक बस स्टॉप पर एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली।
पुलिस टीम ने पीड़ित को सिर पर चोट के कारण खून बहता हुआ पाया।
उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को पेवर ब्लॉक से व्यक्ति को मारते हुए और फिर उसका यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाया गया है।
आरोपों को सही साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अन्य सबूतों के अलावा सीसीटीवी फुटेज पर भी भरोसा किया।
अदालत ने माना कि सीसीटीवी फुटेज चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्षों से अच्छी तरह मेल खाता है।
इसमें कहा गया है कि आरोपी ने पीड़ित पर बार-बार पत्थर से वार किया और इस प्रकार मौत का इरादा स्पष्ट था।
अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति काफी जघन्य थी और ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को गंभीर चोट पहुंचाने के बाद यौन उत्पीड़न किया गया था।