विशेष मकोका अदालत ने 2014 डकैती मामले में छह लोगों को बरी कर दिया

ठाणे की एक विशेष मकोका अदालत ने सोमवार को 2014 के डकैती मामले में छह लोगों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश अमित एम शेटे ने छह लोगों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

READ ALSO  Failing to Honour Commitment Under an Agreement is Not Cheating or Criminal Breach of Trust: J&K & L HC
VIP Membership

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे के अनुसार, 2014 में 4-5 जून की मध्यरात्रि में धारदार हथियारों से लैस आठ लोग भिवंडी के राहनाल में एक गोदाम में घुस गए और 53 लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए।

आठों को बाद में नारपोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर भारतीय दंड संहिता और मकोका प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए।

सुनवाई के दौरान ग्यारह गवाहों से पूछताछ की गई।

आरोपियों की ओर से पेश वकील पूनित महिमकर ने बरामद लूट की विशिष्ट पहचान को चुनौती दी थी।

READ ALSO  7 साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति की 5 साल की जेल की सजा हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, बच्चे के बयान को बताया गुणवत्ता वाला

महिमकर ने कहा कि जिन आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और दूसरा कोविड-19 महामारी के दौरान रिहा होने के बाद फरार हो गया।

Related Articles

Latest Articles