अमृता फड़नवीस रिश्वत और जबरन वसूली मामला: अदालत ने ‘सट्टेबाज’ अनिल जयसिंघानी को जमानत दी

मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के प्रयास के मामले में कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को सोमवार को जमानत दे दी।

जयसिंघानी को अमृता फड़नवीस द्वारा दायर मामले के सिलसिले में इस साल मार्च में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी डी अल्माले ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

उनकी बेटी अनिक्षा जयसिंघानी भी इस मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं।

अदालत ने अनिल जयसिंघानी को प्रत्येक दिन अदालत में उपस्थित होने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोई धमकी नहीं देने, या कोई वादा या प्रलोभन देने का निर्देश दिया है।

READ ALSO  नागरिकों के आपराधिक इतिहास पासवर्ड से सुरक्षित क्यों है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी से पूँछ

उन्हें मामले के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अमृता फड़नवीस ने आरोप लगाया है कि अनिक्षा जयसिंघानी ने अनिल जयसिंघानी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश करने की कोशिश की और उन्हें धमकी भी दी।

पिता-पुत्री पर साजिश और जबरन वसूली के लिए भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

READ ALSO  अदालत ने डकैती के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया, 2 साल की सजा रद्द कर दी

जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल जयसिंघानी के खिलाफ कई अन्य मामले भी लंबित हैं।

Related Articles

Latest Articles