अमृता फड़नवीस रिश्वत और जबरन वसूली मामला: अदालत ने ‘सट्टेबाज’ अनिल जयसिंघानी को जमानत दी

मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के प्रयास के मामले में कथित सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी को सोमवार को जमानत दे दी।

जयसिंघानी को अमृता फड़नवीस द्वारा दायर मामले के सिलसिले में इस साल मार्च में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी डी अल्माले ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

उनकी बेटी अनिक्षा जयसिंघानी भी इस मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं।

अदालत ने अनिल जयसिंघानी को प्रत्येक दिन अदालत में उपस्थित होने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोई धमकी नहीं देने, या कोई वादा या प्रलोभन देने का निर्देश दिया है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत देने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों की व्याख्या की

उन्हें मामले के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिता-पुत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अमृता फड़नवीस ने आरोप लगाया है कि अनिक्षा जयसिंघानी ने अनिल जयसिंघानी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें रिश्वत की पेशकश करने की कोशिश की और उन्हें धमकी भी दी।

पिता-पुत्री पर साजिश और जबरन वसूली के लिए भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

READ ALSO  सीमा शुल्क ड्यूटी ड्रॉबैक को स्पष्ट करने वाला सर्कुलर पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा, न कि भावी: सुप्रीम कोर्ट

जांच एजेंसी के मुताबिक अनिल जयसिंघानी के खिलाफ कई अन्य मामले भी लंबित हैं।

Related Articles

Latest Articles