नागपुर एनआईए कोर्ट ने गडकरी को धमकी से जुड़ा मामला मुंबई ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है

यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी भरे कॉल से संबंधित मामले की कार्यवाही मुंबई की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

यहां के विशेष एनआईए न्यायाधीश, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे पी जापाटे ने केंद्रीय एजेंसी को शहर पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में लेने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि अदालती कार्यवाही नागपुर में होगी।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने कश्मीर वाला के संपादक फहद शाह को जमानत दे दी

एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत नागपुर में धंतोली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मुंबई में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की हैं।
इसके बाद, केंद्रीय एजेंसी ने यहां विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें यूएपीए मामलों को मुंबई की एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई।

Video thumbnail

नागपुर पुलिस ने शुक्रवार को एनआईए की मांग पर ‘अनापत्ति’ दाखिल की, लेकिन अदालत ने कार्यवाही को मुंबई अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।

जनवरी 2023 में यहां स्थित गडकरी के कार्यालय में दो धमकी भरे कॉल आए थे।

READ ALSO  अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम सितंबर 2024 में प्रभावी होगा, केंद्र सरकार ने पुष्टि की

नागपुर पुलिस ने इस मामले में बेंगलुरु आतंकी हमले के दोषी अफसर पाशा और जयेश पुजारी उर्फ कांथा को गिरफ्तार किया है। संदेह है कि कांथा ने पाशा के साथ मिलकर धमकी भरी कॉल की थी।

Related Articles

Latest Articles