महाराष्ट्र: नकली नोट रखने पर व्यक्ति को 7 साल की सश्रम कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 1.75 लाख रुपये मूल्य के नकली नोट रखने के लिए एक व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एन सिरसीकर ने 2 अगस्त को पारित आदेश में आरोपी – मोहम्मद बाबर सेराजुल अली (27) पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध करायी गयी.

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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि 29 दिसंबर, 2017 को आरोपी के पास 1.75 लाख रुपये मूल्य के नकली नोट पाए गए और उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया।

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अदालत को बताया गया कि उसे ये नोट दो व्यक्तियों-महबूब जलाउद्दीन शेख और आलम जलाउद्दीन शेख से मिले, जो फरार हैं।

अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी द्वारा पहले ही जेल में बिताई गई सजा की अवधि को समाप्त कर दिया जाए।

अदालत ने कहा, आरोपी वकील सागर कोल्हे के माध्यम से पेश हुआ और दोषी करार देते हुए एक आवेदन दायर किया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए।

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