महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने एक सरकारी बिजली कंपनी के दो कर्मचारियों की पिटाई के लिए नवी मुंबई नागरिक निकाय के एक पूर्व नगरसेवक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सहायक सत्र न्यायाधीश केआर देशपांडे ने सोमवार को मुकुंद विश्वासराव को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों का दोषी ठहराया।
कोर्ट ने उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अतिरिक्त लोक अभियोजक ईबी धमाल ने अदालत को बताया कि 14 अप्रैल, 2017 को, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के दो लाइनमैन बिजली आपूर्ति में खराबी को देखने के लिए वाशी में एक हाउसिंग सोसाइटी में गए थे।
उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद आरोपी ने दोनों के साथ गाली-गलौज की, हाथापाई की और मुक्का मारा।