बलात्कार, जबरन वसूली के आरोपी तीन व्यक्तियों को बरी किया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 40 वर्षीय एक महिला से बार-बार बलात्कार करने और उससे पैसे ऐंठने के आरोपी एक महिला सहित तीन लोगों को बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम शेटे ने 19 अप्रैल को आरोपी को भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया।

अतिरिक्त सरकारी वकील संजय बी मोरे ने अदालत को बताया कि पीड़िता, जो एक विधवा है, काशीमीरा में अपने बच्चों के साथ रहती थी और आरोपी भी उसके पड़ोस के थे।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपराध 2010 और 2014 के बीच हुआ था, जब एक कथित आरोपी ने पीड़िता की आर्थिक मदद की और उससे शादी करने की पेशकश भी की। बाद में उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

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इसके बाद पीड़िता ने महिला आरोपी से संपर्क किया, जिसने उसकी मदद करने का वादा किया और 30,000 रुपये की मांग की, जिसे पीड़िता ने अपने गहने गिरवी रखकर इकट्ठा कर लिया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके साथ एक अन्य व्यक्ति ने बार-बार बलात्कार किया, जो आरोपी महिला से मुलाकात के दौरान मौजूद था।

सबूतों की जांच करने के बाद, अदालत ने संदेह व्यक्त किया कि पीड़िता, जो काफी समय तक यौन उत्पीड़न का शिकार हुई थी, ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया था।
इसने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंध, यदि ऐसा है, तो सहमति से होना चाहिए।

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अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि पीड़िता ने एक आरोपी से वित्तीय सहायता क्यों स्वीकार की, जब वह अपने सोने के गहने गिरवी रखकर 30,000 रुपये जुटा सकती थी।
न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष का संस्करण, बल्कि आरोप, पीड़िता की एक मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है, यह कहते हुए कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी।

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