ननद को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी महिला को कोर्ट ने दी जमानत

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 28 वर्षीय एक महिला को जमानत दे दी है, जिसे कथित तौर पर अपनी भाभी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भागवत ने 28 अगस्त को मोनिका शुभम पाठक को जमानत दे दी, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में उनकी भाभी बिंदू संतोष जयसवाल की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

बिंदू (32) ने अपने पति और ससुराल वालों द्वारा कथित उत्पीड़न के बाद 19 मई को भिवंडी में अपने घर की छत से फांसी लगा ली।

परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि मृतक महिला के पति और भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, और आगे की जांच के लिए मोनिका की शारीरिक हिरासत की आवश्यकता नहीं है।

READ ALSO  जहां एफआईआर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ है, वहां अदालतों को साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

न्यायाधीश ने मृतक महिला की दूसरी भाभी, जो नौ महीने की गर्भवती है, को भी अंतरिम गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी।

इस महीने की शुरुआत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मृत महिला के पति संतोष जयसवाल को डिफॉल्ट जमानत का लाभ दिया था।

Related Articles

Latest Articles