मेघालय हाईकोर्ट ने मंदिरों और दुकानों में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया

पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है, जिसमें टेट्रा पैक कार्टन जैसे अधिक टिकाऊ विकल्पों की शुरूआत पर जोर दिया गया है।

शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एस वैद्यनाथन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने दैनिक गतिविधियों, विशेष रूप से धार्मिक और खुदरा क्षेत्रों में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

न्यायालय ने विशेष रूप से मंदिरों और खुदरा दुकानों को लक्षित किया है, इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए कड़े उपाय किए हैं। मंदिरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में शून्य प्लास्टिक बैग का उपयोग सुनिश्चित करें। अदालत ने आदेश दिया, “इस निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, प्लास्टिक के प्रवेश की निगरानी और रोकथाम के लिए सभी मंदिर क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।”

इसके अलावा, प्रतिबंध खुदरा दुकानों तक फैला हुआ है, जो प्लास्टिक बैग के भंडारण और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। पीठ ने कहा, “उल्लंघन करने वाली दुकानों पर कठोर दंड लगाया जाएगा और लगातार गैर-अनुपालन करने पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा।” यह निर्णय राज्य के भीतर अधिक जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं को स्थापित करने की व्यापक पहल के हिस्से के रूप में आया है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस प्रतिबंध को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाने का काम सौंपा है। अदालत ने विस्तार से बताया, “दुकानों में नियमित रूप से छापे मारे जाएंगे और नए नियमों का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।” इसने सिंगापुर जैसे अन्य देशों के कड़े कानूनों के साथ समानताएं भी बताईं, जिन्होंने सख्त अपशिष्ट निपटान नियमों को सफलतापूर्वक लागू किया है।

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मेघालय हाई कोर्ट की इस निर्णायक कार्रवाई का पर्यावरणविदों और आम जनता दोनों ने स्वागत किया है, जो इसे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। अदालत ने राज्य सरकार से इन उपायों के कार्यान्वयन का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया है।

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