औरंगाबाद स्थित बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक निर्णायक फैसले में कहा कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों को “नैतिक पतन” के कृत्यों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जो व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करने को उचित ठहराते हैं। कोर्ट ने नांदेड़ के एक चिकित्सा अधिकारी को दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को राज्य द्वारा वापस लेने के फैसले को पलट दिया, जिससे उसे अपने पति द्वारा दायर एक लंबित आपराधिक मामले के बावजूद अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति मिल गई।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, एक चिकित्सा अधिकारी, ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (AIAPGET) 2024 में भाग लेने के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया था। शुरुआत में, स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक ने उनकी पात्रता को मान्यता देते हुए एनओसी प्रदान की। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने 19 जुलाई, 2023 के सरकारी संकल्प (जी.आर.) के खंड 4.5 का हवाला देते हुए, उनके खिलाफ एक सक्रिय आपराधिक मामले की खोज के बाद सितंबर 2024 में इस मंजूरी को रद्द कर दिया। यह खंड आपराधिक मामलों वाले सरकारी कर्मचारियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने से अयोग्य ठहराता है।
याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (क्रूरता) और 494 (बहुविवाह) के साथ-साथ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप शामिल थे। अधिवक्ता जी.जे. कर्ने द्वारा प्रस्तुत, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से प्राप्त उनके शैक्षिक अधिकारों को उनके पेशेवर आचरण या नैतिक स्थिति से असंबंधित व्यक्तिगत विवाद के कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्य कानूनी मुद्दे
प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या सरकारी संकल्प का खंड 4.5, लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है, इस मामले में लागू था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस धारा को अनुचित तरीके से लागू किया जा रहा है, क्योंकि उसका आपराधिक मामला खराब नैतिक चरित्र को दर्शाने वाली कार्रवाई के बजाय व्यक्तिगत, वैवाहिक विवाद से उपजा है।
याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध करते हुए, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ए.एम. फुले ने तर्क दिया कि एनओसी अनुचित तरीके से प्राप्त की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने लंबित मामले का खुलासा नहीं किया था। फुले ने केदार पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य के एक पिछले मामले का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने एनओसी वापस लेने की अनुमति दी थी, जब व्यक्तियों ने प्रासंगिक जानकारी छिपाई थी।
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
न्यायमूर्ति एस.जी. चपलगांवकर और न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष लिया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार के महत्व को रेखांकित किया। अदालत ने कहा:
“शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है… इस अधिकार को केवल कर्मचारी के खिलाफ किसी विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के कारण अस्वीकार या छीना नहीं जा सकता।”
न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत, वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामला “नैतिक अधमता” का गठन नहीं करता है। न्यायालय के विचार में, ऐसे मामलों को किसी व्यक्ति को शैक्षिक या कैरियर में उन्नति करने से नहीं रोकना चाहिए। निर्णय ने कैलास पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य में एक समान मिसाल का संदर्भ दिया, जहाँ इस बात पर जोर दिया गया था कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाली सरकारी नीतियों को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, खासकर जब व्यक्तिगत मामले शामिल हों।
अंतिम आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
1. एनओसी बहाली: न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की एनओसी वापस लेने को रद्द कर दिया और इसे एक सप्ताह के भीतर बहाल करने का निर्देश दिया, जिससे वह AIAPGET 2024 के लिए पात्र बना रहे।
2. प्रवेश में समायोजन: न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि याचिकाकर्ता को 26 सितंबर, 2024 के पहले के अंतरिम आदेश के आधार पर AIAPGET 2024 में सीट दी जाएगी, जिसमें उसके लिए एक सीट आरक्षित की गई थी।