एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि बाजार शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क अलग-अलग कर हैं, जिन्हें औद्योगिक नीतियों के तहत छूट के प्रयोजनों के लिए समान नहीं माना जा सकता है या समान नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने इन शुल्कों से छूट से संबंधित एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ पंजाब राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया।
प्रतिवादी कंपनी, मेसर्स पंजाब स्पिनटेक्स लिमिटेड ने पंजाब औद्योगिक नीति, 2003 के तहत बाजार शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क के भुगतान से छूट मांगी थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुरू में राज्य के वकील के इस बयान के आधार पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया था कि बाजार शुल्क छूट में ग्रामीण विकास शुल्क भी शामिल होगा। बाद में, जब राज्य ने इस आदेश में संशोधन की मांग की, तो हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. क्या 2003 औद्योगिक नीति के तहत बाजार शुल्क से छूट में ग्रामीण विकास शुल्क से छूट भी शामिल है
2. शुल्क छूट के बारे में विभिन्न सरकारी संचार की व्याख्या
3. पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम, 1961 और पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम, 1987 का दायरा और उद्देश्य
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय:
1. शुल्क के बीच अंतर पर:
न्यायालय ने कहा: “बाजार शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क अलग-अलग हैं और 2003 की नीति में ग्रामीण विकास शुल्क से छूट का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यह केवल बाजार शुल्क से छूट को अपने दायरे में शामिल करता है।”
2. नीति की व्याख्या पर:
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा: “2003 की नीति में ग्रामीण विकास शुल्क से विशेष रूप से छूट नहीं दी गई है और इसलिए, प्रतिवादी द्वारा दिया गया ऐसा तर्क अत्यधिक अनुमानपूर्ण, दूर की कौड़ी है और 2003 की नीति के दायरे से बाहर जाने का स्पष्ट प्रयास है।”
3. वैधानिक ढांचे पर:
न्यायालय ने टिप्पणी की: “यह स्पष्ट है कि मेगा प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत इकाइयों के अलावा किसी भी इकाई को ग्रामीण विकास शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है, जब तक कि अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो।”
4. पहले के सरकारी संचार पर:
निर्णय ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी द्वारा भरोसा किए गए कुछ पहले के पत्रों को सरकार की ओर से बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों द्वारा वापस ले लिया गया था या उनका स्थान ले लिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार किया, हाईकोर्ट के आदेशों को अलग रखा, और मेसर्स पंजाब स्पिनटेक्स लिमिटेड द्वारा दायर मूल रिट याचिका को खारिज कर दिया।
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मामले का विवरण:
– सिविल अपील संख्या 10970-10971/2014
– पंजाब राज्य और अन्य बनाम मेसर्स पंजाब स्पिनटेक्स लिमिटेड
– पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा
– निर्णय की तिथि: 15 जुलाई, 2024