दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’ मामला: अदालत ने आप नेता मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

शहर की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच एजेंसी को आप के वरिष्ठ नेता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी। ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी।

इससे पहले अदालत ने आप नेता की हिरासत पर ईडी और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनीं.

राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर और बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी।

संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच एजेंसी के वकील ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने ‘घोटाले’ के बारे में गलत बयान दिया और वह अपराधियों के तौर-तरीकों का पता लगाना चाहते थे और अन्य आरोपियों के साथ उनका सामना करना चाहते थे।

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ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने एक विशेष अदालत के समक्ष यह भी दावा किया कि सिसोदिया ने उनके फोन को नष्ट कर दिया, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत है।

संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी जांच एजेंसी के वकील ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने ‘घोटाले’ के बारे में गलत बयान दिया और वह अपराधियों के तौर-तरीकों का पता लगाना चाहते थे और अन्य आरोपियों के साथ उनका सामना करना चाहते थे।

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ईडी के वकील के दावों को सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की एक बैटरी ने चुनौती दी थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि आबकारी नीति उपराज्यपाल द्वारा स्वीकार की गई थी जिन्होंने इसकी जांच की होगी।

सिसोदिया के वकीलों ने उनकी हिरासत के लिए ईडी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है जो जांच की कई परतों से गुजरती है।

आप नेता के वकील ने अदालत से कहा, “ईडी धन शोधन मामले में नीति निर्माण की जांच कैसे कर सकता है।”

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वकील ने कहा, “ईडी को मेरे मुवक्किल से एक पैसा भी नहीं मिला है..मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है।”

ईडी ने सिसोदिया को गुरुवार शाम को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया, जहां उन्हें 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले के संबंध में रखा गया था।

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