2019 में पैसे के लिए दोस्त की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

कोटा की एक विशेष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अदालत ने 37 वर्षीय नवीन वैष्णव को अपने दोस्त राजू उर्फ ​​राजकुमार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2019 में विश्वासघात और डकैती का है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक हितेश जैन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सांगोद क्षेत्र का निवासी वैष्णव और पीड़ित दोनों अनंतपुरा क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करते थे। यह दुखद घटनाक्रम 23 सितंबर, 2019 को तब सामने आया, जब वैष्णव ने राजू को एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा। मौका पाकर वैष्णव राजू को अनंतपुरा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक सुनसान जंगल में ले गया। वहां उसने राजू की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके पैसे, एटीएम कार्ड और अन्य निजी सामान चुराकर शव को पास के नाले में फेंक दिया।

मामले ने शुरुआत में अधिकारियों को तब उलझन में डाल दिया जब राजू का सड़ा हुआ शव तीन दिन बाद बरामद हुआ, जिसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की जांच शुरू हुई। जैन ने मामले को सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जिसके कारण आखिरकार वैष्णव की गिरफ्तारी हुई।

Play button
READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और कर्नाटक से सूखा सहायता विवाद सुलझाने को कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles