ठाणे: 2019 की हत्या के लिए दो को आजीवन कारावास

ठाणे जिला अदालत ने 2019 में भिवंडी शहर में 28 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने बुधवार को सुनाए फैसले में आरोपी एजाज उर्फ पिंत्या अंसारी (29) और सलमान उर्फ सल्लू खान (28) पर 10-10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेह से परे दोनों के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल लडवंजारी ने कहा कि घटना 7 फरवरी, 2019 को भिवंडी में हुई थी।

पावरलूम मजदूर अब्बास फौजी और उसका भाई अपने घर आए मेहमानों के लिए पास के एक होटल से खाना खरीदने के लिए निकले थे, तभी उनकी मुलाकात अंसारी और खान से हो गई।

आरोपी ने अब्बास और उसके भाई से 200 रुपये की मांग की। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि जब बाद वाले ने पैसे देने में असमर्थता जताई तो खान और अंसारी ने भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया।

READ ALSO  एक साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के जुर्म में ओडिशा के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

अस्पताल ले जाते समय अब्बास की मौत हो गई।

अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान दो चश्मदीद गवाहों सहित 13 गवाहों का परीक्षण कराया।

Related Articles

Latest Articles