महाराष्ट्र की अदालत ने कर्मचारी की हत्या के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक फैक्ट्री मालिक को बरी कर दिया जिस पर अपने कर्मचारी की हत्या करने और उसके शरीर को छिपाने का आरोप था।

सत्र न्यायाधीश ए एन सिरसीकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष कारखाने के मालिक विकास रामचंद्र म्हात्रे (39) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

READ ALSO  डॉ. अंजू राठी राणा बनीं भारत की पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव

31 मार्च को पारित आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता सुनीता अहिरे दिवा में म्हात्रे की निर्माण इकाई में काम करती थी।

Video thumbnail

जून 2015 में आरोपियों ने पीड़िता की गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में शव को प्लास्टिक के ड्रम में पैक कर सीमेंट और पानी से ढककर शिलफाटा-महापे रोड पर ले जाकर सड़क के किनारे फेंक दिया और रेत से ढक दिया. , अभियोजन पक्ष ने दावा किया।
स्थानीय लोगों को लगभग चार दिनों के बाद शव मिला और पुलिस ने जल्द ही पीड़िता की पहचान उसकी बेटी द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी की शिकायत के आधार पर की।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था।

READ ALSO  सीईसी, ईसी की नियुक्ति पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

आदेश में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहा है कि आरोपी ने हत्या की है और साक्ष्य को छुपाया है।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित TRF आतंकी को जमानत देने से किया इनकार, ‘प्रभाव’ व साक्ष्‍य से छेड़छाड़ की आशंका बताई

Related Articles

Latest Articles