महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने वाले को 6 माह की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने के लिए एक व्यावसायिक परिसर के अध्यक्ष को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट पी आई सूर्यवंशी ने इटर्निटी कमर्शियल परिसर सीएचएस के अध्यक्ष 52 वर्षीय विलास जयराम पवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया।

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24 फरवरी को पारित आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध करायी गयी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला ने दिसंबर, 2019 में एक प्रशासनिक कर्मचारी के रूप में व्यावसायिक परिसर में काम करना शुरू किया था। आरोपी ने शुरू में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और जब उसे पता चला कि वह अपने पति से अलग हो गई है तो वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।

आरोपी महिला को अपने केबिन में बुलाता और अभद्र टिप्पणी करता। जब वह केबिन से बाहर जाने की कोशिश करती तो वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता।

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आरोपी ने महिला को अनुचित तरीके से छुआ और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया।

अदालत ने पाया कि अपराध प्रकृति में गंभीर था और आरोपी ने एक ऐसे पद पर कब्जा कर लिया था जहां वह अपने कर्मचारी पर दबाव बनाता था।

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