परिवार के सदस्यों द्वारा बाल यौन शोषण के लिए सख्त कानून बनाएं: मद्रास हाईकोर्ट ने सौतेली बेटी से बलात्कार मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक ऐसे मामले में सौतेले पिता की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, जिसमें परिवारों के भीतर बाल यौन शोषण के व्यापक मुद्दे को उजागर किया गया था। एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायालय ने परिवार के सदस्यों द्वारा यौन शोषण को संबोधित करने के लिए सख्त कानूनों की मांग की, और कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति आर. पूर्णिमा द्वारा दिया गया निर्णय बाल यौन शोषण के मामलों में वृद्धि और पीड़ितों द्वारा अपराधों की रिपोर्ट करने में आने वाली प्रणालीगत बाधाओं के बारे में न्यायालय की चिंता को दर्शाता है, खासकर जब अपराधी परिवार के सदस्य हों। न्यायालय ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड और व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

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पीड़िता, एक नाबालिग, पुदुकोट्टई जिले में अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रह रही थी। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों से पता चला कि सौतेले पिता ने लड़की को चुप रहने के लिए धमकाते हुए बार-बार उसका यौन शोषण किया। यह दुर्व्यवहार तब सामने आया जब पीड़िता, जो गर्भवती हो गई थी, को आरोपी द्वारा अस्पताल ले जाया गया। इस खुलासे के बाद, उसकी माँ ने 18 फरवरी, 2019 को शिकायत दर्ज कराई। सत्र न्यायालय, महिला न्यायालय, पुदुक्कोट्टई ने सौतेले पिता को धारा 5(l), 5(n), 5(j)(ii) के साथ POCSO अधिनियम की धारा 6 और IPC की धारा 506(ii) के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने सजा के खिलाफ अपील की।

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कानूनी मुद्दे और अवलोकन

1. परिवार के सदस्यों द्वारा बाल यौन शोषण

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाल यौन शोषण के अधिकांश मामले विश्वसनीय परिवार के सदस्यों या परिचितों द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि POCSO अधिनियम के मामलों में 96% अपराधी पीड़ितों के परिचित थे। निर्णय में पारिवारिक दुर्व्यवहार से उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए कानूनी सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

2. महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पीड़ित की गवाही

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़ित के बयानों में असंगतता अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। हालांकि, अदालत ने दोहराया कि मामूली विरोधाभास स्वाभाविक हैं, खासकर आघात से जुड़े मामलों में। न्यायालय ने टिप्पणी की:

“यौन उत्पीड़न के मामलों में, यदि विश्वसनीय पाया जाता है, तो अकेले पीड़ित की गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। जब तक सम्मोहक कारण मौजूद न हों, पुष्टिकरण एक पूर्ण आवश्यकता नहीं है।”

3. शिकायत दर्ज करने में देरी

आरोपी ने दावा किया कि शिकायत दर्ज करने में दो दिन की देरी ने मामले को कमजोर कर दिया। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, कलंक और सामाजिक दबाव को मान्यता देते हुए जो अक्सर तत्काल रिपोर्टिंग को रोकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यौन अपराधों की रिपोर्टिंग में देरी से अभियोजन पक्ष की विश्वसनीयता पर स्वतः संदेह नहीं होना चाहिए।

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4. डीएनए साक्ष्य

बचाव पक्ष ने डीएनए साक्ष्य की अनुपस्थिति को एक महत्वपूर्ण कमी के रूप में उठाया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि डीएनए साक्ष्य मामले को मजबूत तो करते हैं, लेकिन यह अपरिहार्य नहीं है। इसने कहा कि पीड़िता की गवाही, जिसकी पुष्टि मेडिकल साक्ष्य और अन्य भौतिक तथ्यों से होती है, आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी।

न्यायालय का निर्णय

हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। निर्णय में विश्वासघात और पीड़िता को दिए गए स्थायी आघात की कड़ी निंदा की गई, जिसमें कहा गया:

“आरोपी ने सौतेले पिता के रूप में उस पर रखे गए भरोसे को तोड़ दिया, बच्चे की कमज़ोरी का फायदा उठाया और जीवन भर के निशान छोड़ गया।”

न्यायालय ने बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई योग्यता न पाते हुए अपील को खारिज कर दिया।

सख्त कानून और अधिक जागरूकता का आह्वान

निर्णय मामले की बारीकियों से परे चला गया, जिसमें बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रणालीगत बदलावों का आह्वान किया गया:

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पारिवारिक दुर्व्यवहार के लिए सख्त कानून: न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह अपराधियों के लिए कठोर दंड लागू करे जो परिवार के सदस्य हैं, उनके भरोसे और शक्ति की अनूठी स्थिति को देखते हुए।

बाल संरक्षण कार्यक्रम: इसने स्कूलों, मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर जागरूकता अभियान चलाने की सिफारिश की, ताकि बच्चों और अभिभावकों को दुर्व्यवहार की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट करने के बारे में शिक्षित किया जा सके।

सक्रिय निगरानी: पीठ ने पीड़ितों की पहचान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए बाल कल्याण समितियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया।

समर्पित आश्रय: न्यायालय ने दुर्व्यवहार के जोखिम वाले बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए संरक्षण गृहों की स्थापना की वकालत की।

पीठ ने बाल यौन शोषण के मामलों को संवेदनशीलता और दक्षता के साथ संभालने के लिए कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

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