मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायिक स्वीकृति के बिना शरीयत परिषद के तलाक प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित किया

एक ऐतिहासिक निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शरीयत परिषद जैसी निजी संस्थाओं द्वारा जारी विवाह विच्छेद के प्रमाण पत्र न्यायिक स्वीकृति के बिना अमान्य हैं। निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल राज्य द्वारा स्थापित न्यायालय ही ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

यह मामला तब सामने आया जब एक पति ने एक ट्रायल कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी, जिसमें उसकी पत्नी को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने पति की याचिका को खारिज करते हुए कहा, “तमिलनाडु तौहीद जमात की शरीयत परिषद के मुख्य काजी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि शरीयत निर्णय तदनुसार दिया जाता है। केवल राज्य द्वारा विधिवत गठित न्यायालय ही निर्णय दे सकते हैं। शरीयत परिषद एक निजी निकाय है, न कि न्यायालय।”

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कार्यवाही में, पति ने दावा किया कि उसने तलाक दिया था और बाद में उसने दोबारा शादी कर ली थी। हालांकि, उनकी पत्नी ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें तीसरा तलाक नोटिस नहीं मिला है, जिससे उनकी शादी का विघटन अवैध हो जाता है। न्यायालय ने कहा कि इस्लाम में, तलाक की घोषणा पति को दोबारा शादी करने की अनुमति देती है, लेकिन पत्नी को भरण-पोषण मांगने और वैवाहिक घर से बाहर निकलने का अधिकार है।

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न्यायालय ने शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें कहा गया था कि पति द्वारा तलाक का मात्र दावा तलाक को वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह पति की जिम्मेदारी है कि वह न्यायालय में यह साबित करे कि तलाक वैध रूप से सुनाया गया था। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा, “इस मुद्दे को पति के एकतरफा निर्णय पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा करने से पति अपने मामले का खुद ही न्यायाधीश बन जाएगा,” विवाह के विघटन की पुष्टि के लिए न्यायिक घोषणा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

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