मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता ओ पनीरसेल्वम (ओपीएस) को अन्नाद्रमुक पार्टी के नाम, ध्वज, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोक दिया।
न्यायमूर्ति एन सतीशकुमार ने अन्नाद्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) द्वारा दायर एक याचिका पर अंतरिम निषेधाज्ञा दी, जिसमें ओपीएस को पार्टी के नाम, ध्वज, प्रतीक और लेटरहेड का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी।
अपनी याचिका में, ईपीएस ने कहा कि जब चुनाव आयोग और हाई कोर्ट ने उन्हें अन्नाद्रमुक के महासचिव के रूप में मान्यता दी थी, तो ओपीएस ने पार्टी के समन्वयक होने का दावा किया और कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया। इसलिए, उन्होंने वर्तमान याचिका दायर की है।
इससे पहले दो मौकों पर ओपीएस ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा था.
जब मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए आया, तो ईपीएस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय नारायण ने कहा कि यह तीसरी बार है जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया है, लेकिन कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है।
ओपीएस की ओर से पेश अधिवक्ता पी राजलक्ष्मी ने कहा कि पन्नीरसेल्वम ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें महासचिव के रूप में ईपीएस के चुनाव को बरकरार रखने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है और एसएलपी को अब क्रमांकित किया गया है। इसलिए इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए जल्द तारीख तय की जा सकती है.
विजय नारायण ने कहा कि लोकसभा चुनाव अगले चार या पांच महीने में होने वाले हैं। हालाँकि, पार्टी से निष्कासन के बावजूद, ओपीएस पार्टी समन्वयक होने का दावा कर रहे थे और कार्यकर्ताओं और आम जनता को भ्रमित कर रहे थे।
इसके बाद, न्यायाधीश ने अंतरिम निषेधाज्ञा दी और मामले की आगे की सुनवाई 30 नवंबर तक तय की।