मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को AIADMK महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोपों की पुलिस जांच के लिए निचली अदालत के निर्देश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने अपील को खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि पलानीस्वामी को पुलिस जांच में सहयोग करना चाहिए।
यह विवाद उन आरोपों पर केंद्रित है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि पलानीस्वामी ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने नामांकन पत्रों में अपनी संपत्ति के बारे में गलत विवरण दिया था। इन आरोपों के कारण सलेम की एक स्थानीय अदालत ने अप्रैल 2023 में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया।
तमिलनाडु विधानसभा में सलेम के एडप्पाडी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पलानीस्वामी ने हाईकोर्ट के माध्यम से इस फैसले को पलटने की मांग की। हालांकि, इस नवीनतम फैसले के साथ, हाईकोर्ट ने पूरी तरह से जांच की आवश्यकता की पुष्टि की है, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
