मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु के मंत्री दुरईमुरुगन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को वेल्लोर की एक विशेष अदालत को डीएमके महासचिव और तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अर्जित आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में वेल्लोर की विशेष अदालत के पिछले फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दुरईमुरुगन और उनके रिश्तेदारों को मामले से बरी कर दिया गया था।

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दुरईमुरुगन के खिलाफ आरोपों में दावा किया गया है कि उन्होंने 1996 से 2001 की अवधि के दौरान 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। आरोपित परिवार के सदस्यों में उनकी पत्नी डी संथाकुमारी, भाई दुरई सिंगाराम, बेटा डी एम कथिर आनंद (वर्तमान में वेल्लोर लोकसभा सांसद के रूप में कार्यरत) और बहू के संगीता शामिल हैं।

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शुरुआत में, फरवरी 2007 में, वेल्लोर की विशेष अदालत ने आरोपी को 2002 के मामले से बरी कर दिया था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। हालांकि, डीवीएसी ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके कारण हाईकोर्ट के नवीनतम निर्देश सामने आए।

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