7 जुलाई को जारी एक आधिकारिक परिपत्र में, मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने घोषणा की कि, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के अनुसार, केवल महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर की मूर्तियों और चित्रों को अदालत परिसर में प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी। जिला न्यायपालिका को संबोधित परिपत्र में कहा गया है
