मध्य प्रदेश: 1997 के 39 लाख रुपये के घोटाले में बीमा कंपनी के 12 पूर्व अधिकारियों को 4 साल की आरआई मिली

इंदौर में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 26 साल पहले हुए 39.34 लाख रुपये के घोटाले में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी के 12 पूर्व अधिकारियों को चार साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।

गुरुवार को सीबीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि अदालत ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों, दोषियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

READ ALSO  कंपनी की ओर से किए गए कार्य के लिए सभी निदेशक समान रूप से जिम्मेदार हैं, भले ही निदेशक का लेनदेन से कोई लेना-देना नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इसमें कहा गया कि मामले की सुनवाई के दौरान एक डिविजनल मैनेजर समेत सात अन्य आरोपियों की मौत हो गई।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई जांच से पता चला है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए 36 बीमा एजेंटों, 11 विकास अधिकारियों और अन्य को 39.34 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया।

इसमें कहा गया है कि उनके कार्यों से बीमा कंपनी के साथ-साथ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के बीमित सदस्यों को भी नुकसान हुआ।

READ ALSO  इंस्टाग्राम पर नग्न तस्वीरें पोस्ट करने के लिए अभिनेता रणवीर सिंह पर FIR दर्ज- जानिए विस्तार से

विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीआई ने 1997 में न्यू इंडिया एश्योरेंस के उज्जैन डिवीजन में हुए घोटाले के संबंध में एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी।

READ ALSO  अभिनेता-राजनेता उपेन्द्र ने कई प्राथमिकियों के खिलाफ फिर से कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Related Articles

Latest Articles