मध्य प्रदेश: 1997 के 39 लाख रुपये के घोटाले में बीमा कंपनी के 12 पूर्व अधिकारियों को 4 साल की आरआई मिली

इंदौर में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने 26 साल पहले हुए 39.34 लाख रुपये के घोटाले में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी के 12 पूर्व अधिकारियों को चार साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।

गुरुवार को सीबीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि अदालत ने हाल ही में फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों, दोषियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसमें कहा गया कि मामले की सुनवाई के दौरान एक डिविजनल मैनेजर समेत सात अन्य आरोपियों की मौत हो गई।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीबीआई जांच से पता चला है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए 36 बीमा एजेंटों, 11 विकास अधिकारियों और अन्य को 39.34 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया।

इसमें कहा गया है कि उनके कार्यों से बीमा कंपनी के साथ-साथ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के बीमित सदस्यों को भी नुकसान हुआ।

विज्ञप्ति के अनुसार, सीबीआई ने 1997 में न्यू इंडिया एश्योरेंस के उज्जैन डिवीजन में हुए घोटाले के संबंध में एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की थी।

READ ALSO  आयु-आधारित स्थानांतरण नीति न्यायसंगत; वरिष्ठ कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और स्वास्थ्य समस्याएँ मान्य आधार: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles