महाराष्ट्र के पालघर ज़िले के वसई स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) को आदेश दिया है कि वह 17 साल पहले सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की पत्नी को ₹3.34 लाख मुआवजा अदा करे।
MACT के सदस्य ए.एच.एस. मुल्ला ने 1 अक्टूबर को पारित आदेश में निगम को यह राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ 26 मई 2010 (याचिका दायर किए जाने की तारीख) से भुगतान की तारीख तक देने का निर्देश दिया है।
यह मामला 22 नवंबर 2008 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम के पास हुई सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। TNSTC की एक बस ने दूसरे वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 62 वर्षीय दिलीप भोइर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई।

अधिकरण ने माना कि यह हादसा TNSTC बस चालक की लापरवाही और तेज़ रफ़्तार के कारण हुआ।
भोइर की पत्नी ने शुरू में ₹1.5 लाख मुआवजे की मांग की थी। हालांकि, अधिकरण ने उल्लेख किया कि उन्होंने “चिकित्सा और अंतिम संस्कार खर्चों के दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए, केवल शपथपत्र दिया।”
इसके बावजूद, अधिकरण ने पूर्व में हुए समझौतों को मिलाकर कुल ₹3.34 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया और TNSTC को यह राशि विधवा को भुगतान करने का निर्देश दिया।