लखनऊ, 06 जुलाई 2024 – लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आज एक आवश्यक सूचना जारी करते हुए सूचित किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कदम आपकी सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
जिले के सभी अभिभावकों, संरक्षकों, और वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाना पूरी तरह से अवैध है। किसी भी अभिभावक के 18 वर्ष से कम आयु के छात्र या बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर, पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिनियम के अनुसार, यदि कोई बच्चा वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो निम्नलिखित सजा और जुर्माने का प्रावधान है:
- अभिभावक/संरक्षक/वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।
- 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- 12 महीने के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द किया जाएगा।
- अपराध करने वाले बच्चों के लिए 25 वर्ष तक की आयु के लिए लाइसेंस प्राप्त करने पर रोक लगाई जा सकती है।
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लखनऊ पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें और अपने बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए, लखनऊ यातायात पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।