दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, ‘प्रेम में विफलता’ आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है

दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि प्रेम में असफलता के कारण रोमांटिक पार्टनर की आत्महत्या के लिए व्यक्तियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि नाजुक मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के लिए दूसरों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक महिला और एक पुरुष को अग्रिम जमानत देते समय दिए गए फैसले में आवेदकों में से एक के साथ रोमांटिक रिश्ते में शामिल एक पुरुष की मृत्यु के आसपास की दुखद परिस्थितियों का उल्लेख किया गया।

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मृतक के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आवेदकों ने शादी का झूठा वादा करके और शारीरिक अंतरंगता का खुलासा करके उनके बेटे को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।

हालाँकि, न्यायमूर्ति महाजन ने व्हाट्सएप वार्तालापों और कथित सुसाइड नोट की समीक्षा करने के बाद, मृतक की संवेदनशील प्रकृति और जब भी उसके रोमांटिक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता था, तो आत्महत्या की धमकी देने की उसकी आदत पर ध्यान दिया। अदालत ने कहा कि सुसाइड नोट में, हालांकि आवेदकों का उल्लेख है, लेकिन इतनी गंभीर धमकियां नहीं थीं कि एक “सामान्य व्यक्ति” को आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जा सके।

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सुसाइड नोट में आवेदकों के प्रति मृतक द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा को स्वीकार करते हुए, अदालत ने उनकी ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादे का अनुमान लगाने के प्रति आगाह किया। इसमें कहा गया कि मुकदमा सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की जांच करेगा और क्या आवेदकों ने मृतक को उकसाया था।

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