अन्य पॉलिसियों का खुलासा न करने पर जीवन बीमा दावा कब खारिज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ के नेतृत्व में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनके तहत पहले से मौजूद बीमा पॉलिसियों का खुलासा न करने पर जीवन बीमा दावा खारिज किया जा सकता है। महावीर शर्मा बनाम एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (एसएलपी (सिविल) संख्या 2136/2021) में दिया गया यह फैसला बीमा कानून की आलोचनात्मक व्याख्या करता है और पॉलिसीधारकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है।

केस बैकग्राउंड

यह मामला महावीर शर्मा के बीमा दावे के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनके पिता रामकरण शर्मा ने 9 जून, 2014 को एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस से एक जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी। 19 अगस्त, 2015 को उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस ने मौजूदा बीमा पॉलिसियों का खुलासा न करने का हवाला देते हुए दावे को खारिज कर दिया।

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राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राजस्थान) और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दोनों ने बीमाकर्ता के निर्णय को बरकरार रखा, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई।

मुख्य कानूनी मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालय ने जांच की:

क्या सभी पूर्व-मौजूदा पॉलिसियों का खुलासा न करना भौतिक दमन का गठन करता है।

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बीमाकर्ता के जोखिम जोखिम को निर्धारित करने में ऐसी चूक की प्रासंगिकता।

क्या ऐसे आधारों पर दावे को अस्वीकार करना कानूनी रूप से उचित है।

न्यायालय की टिप्पणियां

सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा अनुबंधों में भौतिक दमन की व्याख्या पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की। मुख्य निष्कर्षों में शामिल हैं:

बीमाधारक ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी का खुलासा किया था, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम की तीन अन्य पॉलिसियों का उल्लेख करने में विफल रहा।

अवीवा पॉलिसी को गलती से वास्तविक ₹40 लाख के बजाय ₹4 लाख की बीमा राशि के साथ सूचीबद्ध किया गया था – जो छूटी हुई पॉलिसियों से काफी अधिक है।

नई पॉलिसी जारी करने के समय बीमाकर्ता के पास इस अवीवा पॉलिसी तक पहुंच थी।

न्यायालय ने फैसला सुनाया:

“मौजूदा बीमा पॉलिसियों का खुलासा न करने का मूल्यांकन इसकी भौतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि इस तरह के गैर-प्रकटीकरण से बीमाकर्ता के जोखिम मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दावों को अस्वीकार करना उचित नहीं हो सकता।”

मनमोहन नंदा बनाम यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2022) और रेखाबेन नरेशभाई राठौड़ बनाम रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2019) जैसे पिछले मामलों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने पूर्ण गैर-प्रकटीकरण और मामूली चूक के बीच अंतर किया।

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निर्णय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जबकि बीमा अनुबंध अत्यंत सद्भावना पर आधारित होते हैं, बीमाकर्ताओं को यह निर्धारित करना चाहिए कि गैर-प्रकटीकरण जानकारी वास्तव में कवरेज प्रदान करने के उनके निर्णय को प्रभावित करती है या नहीं। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि हर चूक भौतिक दमन के बराबर नहीं होती।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले निर्णयों को दरकिनार करते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा:

बीमाकर्ता के पास प्रकट की गई अवीवा पॉलिसी के आधार पर जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी।

अवीवा पॉलिसी की तुलना में अघोषित पॉलिसियाँ मामूली राशि की थीं।

इस चूक ने बीमाकर्ता के जोखिम मूल्यांकन को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं किया।

दावे को अस्वीकार करना अनुचित था।

न्यायालय ने कहा कि:

“बीमाकर्ता द्वारा पहले से मौजूद पॉलिसियों का पर्याप्त खुलासा जोखिम का आकलन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जब ​​एक महत्वपूर्ण पॉलिसी पहले ही प्रकट की जा चुकी हो, तो अतिरिक्त छोटी पॉलिसियों का खुलासा न करना धोखाधड़ी या छिपाने के बराबर नहीं है।”

इसके अलावा, न्यायालय ने नोट किया कि बीमाकर्ता ने अवीवा पॉलिसी और इसकी वास्तविक बीमित राशि के बारे में जानकारी होने के बावजूद उचित परिश्रम नहीं किया था। यह देखते हुए कि बीमाकर्ता की मृत्यु स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बजाय दुर्घटना के कारण हुई थी, अघोषित पॉलिसियों का जोखिम मूल्यांकन पर बहुत कम प्रभाव था।

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न्यायालय द्वारा जारी आदेश:

सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस को दावे का सम्मान करने और देय तिथि से वसूली तक 9% प्रति वर्ष ब्याज सहित बीमित राशि जारी करने का निर्देश दिया। इस निर्णय ने राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों के फैसलों को पलट दिया, जिससे पॉलिसीधारक के नामिती को उचित दावा भुगतान सुनिश्चित हुआ।

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