भूमि-के-लिए-नौकरी घोटाले के कथित मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के अपने फैसले को टाल दिया। इस दस्तावेज में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आगे स्पष्टीकरण की आवश्यकता का हवाला देते हुए आदेश को 7 सितंबर तक टाल दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एफआईआर के बाद पूरक चार्जशीट शुरू में 6 अगस्त को दायर की गई थी।
विवाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में लालू यादव के कार्यकाल 2004 से 2009 के दौरान की गई कथित ग्रुप-डी नियुक्तियों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ईडी के अनुसार, इन पदों को कथित तौर पर भूमि पार्सल के लिए बदला गया था, जिन्हें या तो राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता के परिवार या उनके सहयोगियों को उपहार में दिया गया था या स्थानांतरित किया गया था।