लक्षद्वीप की अदालत ने पत्नी की भतीजी के साथ बलात्कार, गर्भवती करने के जुर्म में व्यक्ति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई

लक्षद्वीप की एक सत्र अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को 2017 में अपनी पत्नी की नाबालिग भतीजी के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कवारत्ती विशेष अदालत के न्यायाधीश के अनिल कुमार ने आईपीसी के तहत यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और बलात्कार के तहत गंभीर भेदक यौन हमले के अपराधों के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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कोर्ट ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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जबकि उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था, अदालत ने पीड़िता की मां को बरी कर दिया, जिस पर अपनी बेटी के खिलाफ किए गए अपराध की जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था।

सरकारी वकील जिबिन जोसेफ के मुताबिक, तत्कालीन 26 वर्षीय आरोपी पीड़िता की मौसी का पति था.

अभियोजक ने कहा कि पीड़िता 17 साल की थी जब उसने पहली बार फरवरी 2017 में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने कई बार लड़की के साथ बलात्कार किया और इसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

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जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी और पीड़िता की मां ने गर्भपात कराने का प्रयास किया।

अभियोजक ने यह भी कहा कि जब आरोपी व्यक्ति ने पीड़िता को उसके द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा करने की धमकी दी, तो उसकी मां को पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसने पुलिस को सूचित नहीं किया।

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