अश्लील वीडियो बनाने और प्रसारित करने के आरोप में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से, एक सवाल जो हर जगह पूछा जा रहा है कि क्या भारत में अश्लील सामग्री देखना गैरकानूनी है?
यह लेख अश्लील सामग्री को नियंत्रित करने वाले कानूनों पर चर्चा करके उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देगा।
भारतीय कानून में, तीन अधिनियम मुख्य रूप से पोर्नोग्राफी के विषय को कवर करते हैं।
1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000
2. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860
3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
निजी तौर पर पोर्न देखना अवैध नहीं है:
भारत में, अपने निजी कमरों या स्थान में अश्लील सामग्री देखना अवैध नहीं है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि निजी कमरे में पोर्न देखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ सकता है। इसलिए इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही बंद किया जा सकता है।
इसलिए जब तक आप अपने निजी स्थान पर पोर्न फिल्में देख रहे हैं, यह पूरी तरह से कानूनी है। हालाँकि, अश्लील सामग्री देखना या संग्रहीत करना जो बाल पोर्नोग्राफ़ी या महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या हिंसा को दर्शाती है, एक अपराध है, भले ही इसे निजी स्थान पर देखा जा रहा हो।
भारत में पोर्न बैन:
भारत में कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण प्रकृति का नहीं है। हर अधिकार उचित प्रतिबंधों के साथ आता है। ‘नैतिकता और शालीनता’ एक ऐसा आधार है जिसके तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसी आधार पर सरकार ने 2015 में भारत में अश्लील सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया जो असफल रहा, और फिर से वर्ष 2018 में भी बन लगाया गया।
तो सवाल फिर उठा कि अगर भारत में पोर्न पर प्रतिबंध है तो इसे निजी तौर पर देखना कानूनी कैसे है?
उपरोक्त का उत्तर दो तहों में है। सबसे पहले पोर्न बैन को लागू करने की जिम्मेदारी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की है। इसलिए यदि कोई वयस्क नागरिक VPN जैसे उपकरणों का उपयोग करके अश्लील वेबसाइटों तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढता है तो यह सेवा प्रदाता कि जिम्मेदारी है न कि नागरिक की।
दूसरे, भारत में पोर्न पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार द्वारा निर्दिष्ट मुख्य कारण चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऐसे पोर्नोग्राफी जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दर्शाया गया है को समाप्त करना था।
इसलिए यदि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऐसा पोर्न नहीं देख रहे हैं जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिखाता है तो वह कानूनन सुरक्षित स्थान पर हैं।
राज कुंद्रा को क्यों गिरफ्तार किया गया?
आईटी अधिनियम की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में “अश्लील सामग्री” को प्रकाशित या प्रसारित करना अवैध बनाती है। आईटी अधिनियम के अनुसार अश्लील सामग्री “कामुक या विवेकपूर्ण हित के लिए अपील है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जैसे कि भ्रष्ट और भ्रष्ट करने के लिए”।
आईपीसी की धारा 292 और 293 अश्लील वस्तुओं को बेचने, वितरित करने और प्रदर्शित करने या प्रसारित करने को अवैध बनाती है।
राज कुंद्रा पर आरोप ‘हॉटशॉट’ और ‘व्हाट्सएप’ जैसे ऐप के जरिए अश्लील सामग्री बनाने और प्रसारित करने का था। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ भारत का सख्त रुख:
2018 का पोर्न प्रतिबंध चार लड़कों की क्रूर घटना से शुरू हुआ था, जिसमें एक 16 वर्षीय लड़की को अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के झूठे बहाने एक स्टोररूम में फुसलाकर सामूहिक बलात्कार किया गया था। . पूछताछ के दौरान, लड़कों में से एक ने पुलिस को बताया कि बलात्कार का विचार उसके फोन पर पोर्न देखने के बाद आया था। इस घटना के आधार पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार से अपील की कि बच्चों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए अश्लील साइटों तक असीमित पहुंच पर रोक लगाई जाए।
युवा मन पर पोर्न के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए बाल पोर्नोग्राफी पर राष्ट्रीय कानूनों को कड़ा किया गया है।
POCSO अधिनियम की धारा 14 में एक बच्चे या बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए सख्त दंड के साथ अपराध है। इसी अधिनियम की धारा 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना या अपने पास रखना अपराध बनाती है।
आईटी अधिनियम की धारा 67बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों का चित्रण करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए भी सख्त दंड देती है।
निष्कर्ष:
भारत में पोर्नोग्राफी के खिलाफ कानून तीन मुख्य उद्देश्यों के साथ बनाए गए हैं:
1. युवा मन पर पोर्न के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए।
2. चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए।
3. देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को रोकने के लिए।
इनमे दिए गए प्राविधानों का उल्लंघन करने पर बहुत ही सख्त सजा का प्राविधान है, परन्तु अगर कोई व्यक्ति बच्चों और महिलाओं पे हिंसा से सम्बंधित पोर्न वीडियोस को छोड़ कर कोई पोर्न वीडियो देख रहा है तो वह अपराध नहीं है।
एडिटेड-
रजत राजन सिंह
एडिटर इन चीफ
अधिवक्ता- इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ
लेखक- हर्षवर्धन पवार- इंटर्न