केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता उन्नी मुकुंदन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।
अदालत ने अभिनेता के खिलाफ निचली अदालत में 2017 में एक महिला पटकथा लेखक का अपमान करने के मामले में मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने की भी अनुमति दी।
न्यायमूर्ति के बाबू ने उन्नी मुकुंदन द्वारा उनके खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने फरवरी में अभिनेता के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर उसके द्वारा पूर्व में दी गई रोक को हटा दिया था, क्योंकि महिला ने इन दावों से इनकार किया था कि वह अदालत के बाहर समझौते के लिए सहमत थी।
अदालत ने कहा था कि अगर झूठा हलफनामा दाखिल कर स्थगन आदेश हासिल किया गया है तो यह ‘बेहद गंभीर’ मामला है।
सैबी जोस किदंगूर, जो अदालती मामलों को निपटाने के लिए रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच का सामना कर रहे हैं, मुकुंदन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।