सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर वीपी जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि उनका मानना है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है और अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अनुचित बयान से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय काफी व्यापक है।

READ ALSO  केरल एडेड स्कूल मानक प्रक्रिया का पालन किए बिना सजायाफ्ता शिक्षक को बर्खास्त कर सकते हैं

कॉलेजियम, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धनखड़ और रिजिजू द्वारा की गई सार्वजनिक टिप्पणी के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस साल की शुरुआत में दिए गए एक फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी।

Video thumbnail

एसोसिएशन ने तर्क दिया था कि टिप्पणी अपमानजनक भाषा में बिना किसी सहारा के न्यायपालिका पर “ललाट हमला” थी।

हाई कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को खत्म नहीं कर सकते।

READ ALSO  SC Expresses Concern as UP Police registers a new case against Azam Khan soon After he Gets bail in Another case
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles