केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फिल्म “द केरल स्टोरी 2 – गोज़ बियॉन्ड” की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि फिल्म को प्रमाणित करते समय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की ओर से प्रथमदृष्टया मस्तिष्क का अनुप्रयोग नहीं हुआ प्रतीत होता है। फिल्म 27 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी।
यह आदेश दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिनमें फिल्म की रिलीज़ को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिल्म राज्य के संबंध में तथ्यों का गलत चित्रण करती है और इसके प्रदर्शन से केरल में साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सीबीएफसी द्वारा किया गया प्रतीत नहीं होता। न्यायालय ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि इस चरण पर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताएँ वास्तविक प्रतीत होती हैं और जब तक विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती, फिल्म को रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार कर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। तब तक फिल्म की रिलीज़ पर अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।

