कानूनी विशेषज्ञता की आवश्यकता को मानते हुए केरल हाईकोर्ट  ने कर अपील दायर करने में देरी को माफ किया

केरल हाईकोर्ट  ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आयकर निर्धारण आदेश के खिलाफ मीनाचिल तालुक सहकारी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा अपील दायर करने में 11 दिन की देरी को माफ कर दिया। न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन द्वारा दिए गए फैसले में तकनीकी बातों पर पर्याप्त न्याय के महत्व पर जोर दिया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, मीनाचिल तालुक सहकारी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड, जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव श्री बिजुकुमार जी ने किया, ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80पी के तहत कटौती का दावा करते हुए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने इस कटौती को अस्वीकार कर दिया और 17 दिसंबर, 2019 को अधिनियम की धारा 143(3) के तहत एक निर्धारण आदेश पारित किया (प्रदर्श पी1)।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील (प्रदर्श पी2) दायर की, लेकिन ऐसा 12 दिनों की देरी से किया। देरी का कारण उनके कानूनी सलाहकार की अनुपलब्धता बताया गया। आयकर आयुक्त (अपील) ने देरी को माफ करने से इनकार कर दिया और अपील को समय रहते खारिज कर दिया (प्रदर्श पी3)।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले में प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या अपील दायर करने में देरी को माफ किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि देरी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुई थी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए इसे माफ किया जाना चाहिए। वरिष्ठ स्थायी वकील सीनियर जोस जोसेफ और सरकारी वकील श्री साइरिएक टॉम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादी ने तर्क दिया कि देरी उचित नहीं थी और प्रत्येक दिन की देरी को पर्याप्त रूप से समझाया जाना चाहिए।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन ने अपने निर्णय में कई मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

1. पर्याप्त न्याय बनाम तकनीकी विचार: न्यायालय ने कहा कि जब पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक दूसरे के विरुद्ध हों, तो पर्याप्त न्याय की जीत होनी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने के बजाय अन्याय को दूर करने की उसकी क्षमता के लिए किया जाता है।

2. देरी का स्पष्टीकरण: न्यायालय ने कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग बनाम एमएसटी काटिजी और पथपति सुब्बा रेड्डी बनाम विशेष उप कलेक्टर (एलए) में सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों का उल्लेख किया, जो पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए देरी को माफ करने में उदार दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा देरी के लिए दिए गए कारण – उनके कानूनी सलाहकार की अनुपलब्धता – को पर्याप्त और उचित पाया।

3. प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: न्यायालय ने पाया कि गुण-दोष पर विचार किए बिना तकनीकी आधार पर अपील को खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

4. न्यायालयों की विवेकाधीन शक्ति: न्यायालय ने दोहराया कि देरी को माफ करने की शक्ति विवेकाधीन है, लेकिन इसका प्रयोग अन्याय को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि आयकर आयुक्त (अपील) ने न्यायिक मिसालों का गलत इस्तेमाल किया और विवेक का उचित तरीके से इस्तेमाल करने में विफल रहे।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति पुरुषोत्तमन ने अपने फैसले में कई उल्लेखनीय टिप्पणियाँ कीं:

– “हर दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना चाहिए” का मतलब यह नहीं है कि एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। सिद्धांत को तर्कसंगत, सामान्य ज्ञान, व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

– ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी जानबूझकर या दोषपूर्ण लापरवाही या दुर्भावना के कारण हुई है। देरी का सहारा लेने से वादी को कोई लाभ नहीं होता।

– न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की उसकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि अन्याय को दूर करने की उसकी क्षमता के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष

केरल हाईकोर्ट  ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को रद्द कर दिया और अपील पर दो महीने के भीतर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अपील का निपटारा होने तक मूल्यांकन आदेश के अनुसार कोई वसूली कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

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मामले का विवरण:

– मामला संख्या: WP(C) संख्या 21866/2024

– पीठ: न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन

– याचिकाकर्ता: मीनाचिल तालुक सहकारी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड

– प्रतिवादी: आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अधिकारी

– वकील: याचिकाकर्ता की ओर से जी. मिनी, ए. कुमार (वरिष्ठ), पी.जे. अनिलकुमार, पी.एस. श्री प्रसाद, बालासुब्रमण्यम आर.; प्रतिवादियों की ओर से श्री जोस जोसेफ (वरिष्ठ एससी), श्री साइरिक टॉम (जीपी)

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