एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिग के अपहरण और बलात्कार से जुड़े एक मामले में आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में आरोपी द्वारा दायर अपील को
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