बीएच सीरीज वाहनों को राज्य कानून के अनुसार मोटर वाहन कर का भुगतान करना होगा; केंद्र सरकार कर दरें निर्धारित नहीं कर सकती: केरल हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने भारत सीरीज (बीएच-सीरीज) वाहनों पर मोटर वाहन कर लगाने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा, इस बात पर जोर देते हुए कि केंद्र सरकार इस सीरीज के तहत एक समान कर दरें निर्धारित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति डी.के. सिंह द्वारा दिए गए फैसले ने संवैधानिक ढांचे पर फिर से जोर दिया, जो कराधान को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बीएच-सीरीज के लिए पात्र निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दायर WP(C) संख्या 7972/2024, 421/2024, 5010/2022 और अन्य सहित कई रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ताओं ने केरल परिवहन प्राधिकरण द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा 2021 में शुरू की गई BH-सीरीज़ के तहत अपने वाहनों को पंजीकृत करने से इनकार करने को चुनौती दी। BH-सीरीज़ का उद्देश्य स्थानांतरण पर पुनः पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करके निर्बाध अंतरराज्यीय वाहन स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना था।

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याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि BH-सीरीज़ को लागू करने से इनकार करना उनके गतिशीलता अधिकारों और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उन्होंने राज्य को BH-सीरीज़ पंजीकरण ढांचे का अनुपालन करने के लिए बाध्य करने के लिए अदालत से निर्देश मांगा।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. कराधान पर संवैधानिक अधिकार:

– क्या केंद्र सरकार BH-सीरीज़ वाहनों के लिए एक समान मोटर वाहन कर दरें निर्धारित कर सकती है या यह शक्ति केवल राज्य सरकारों के पास है।

2. बीएच-सीरीज पंजीकरण का कार्यान्वयन:

– क्या बीएच-सीरीज के तहत वाहनों को पंजीकृत करने से राज्य द्वारा इनकार करना केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

3. केंद्र और राज्य शक्तियों का परस्पर संबंध:

– वाहन पंजीकरण के संदर्भ में केंद्र सरकार की नीतियां किस हद तक राज्य कराधान प्राधिकरण को निर्देशित या सीमित कर सकती हैं।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति डी.के. सिंह ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

– कराधान में राज्य की स्वायत्तता:

“मोटर वाहन कराधान भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा एक समान कर संरचना लागू करने का कोई भी प्रयास राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है।”

– बीएच-सीरीज पंजीकरण का उद्देश्य:

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“बीएच-सीरीज निस्संदेह नागरिकों के लिए निर्बाध गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रगतिशील कदम है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन संवैधानिक जनादेश को कमजोर नहीं कर सकता है जो राज्यों को कराधान शक्तियां प्रदान करता है।”

– सामंजस्य, न कि अधिक्रमण:

“केंद्र सरकार के नियमों को राज्य के कानूनों के साथ सामंजस्य में काम करना चाहिए। वे कराधान के मामलों में राज्य सरकारों की विधायी क्षमता का अधिक्रमण या अवहेलना नहीं कर सकते।”

न्यायालय का निर्णय

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार-विमर्श करने के बाद, न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

1. पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए:

न्यायालय ने केरल परिवहन प्राधिकरण को राज्य में बीएच-सीरीज वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पात्र नागरिक इस योजना से लाभान्वित हों।

2. कराधान प्राधिकरण राज्य के पास है:

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार बीएच-सीरीज वाहनों के लिए एक समान कर दरें नहीं लगा सकती। मोटर वाहन कर राज्य की मौजूदा कर व्यवस्था के अनुसार लगाया जाना चाहिए।

3. गतिशीलता और कराधान के बीच संतुलन:

निर्णय ने नागरिक गतिशीलता अधिकारों को राज्य की राजकोषीय जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी से समझौता न हो।

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निर्णय से उल्लेखनीय उद्धरण

– राज्य संप्रभुता पर:

“कर लगाने का राज्य का अधिकार उसकी संप्रभुता का एक अनिवार्य घटक है। कोई भी योजना, चाहे कितनी भी अच्छी मंशा वाली क्यों न हो, इस मौलिक सिद्धांत को कमजोर नहीं कर सकती।”

– निर्बाध गतिशीलता पर:

“बीएच-सीरीज़ नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, लेकिन इसे संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करना चाहिए।”

प्रतिनिधित्व 

– याचिकाकर्ता: अधिवक्ता जॉर्ज वर्गीस, सत्येंद्र कुमार झा (पार्टी-इन-पर्सन), एस. मुहम्मद हनीफ और अन्य ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।

– प्रतिवादी: विशेष सरकारी वकील (कर) मुहम्मद रफीक और उप सॉलिसिटर जनरल टी.सी. कृष्णा क्रमशः राज्य और केंद्र सरकार के लिए पेश हुए।

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