केरल हाई कोर्ट ने नागरिक निकाय को ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र पर खर्च किए गए धन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को कोचीन निगम को ब्रह्मपुरम अपशिष्ट उपचार संयंत्र के रखरखाव के लिए नागरिक निकाय द्वारा खर्च किए गए धन का ब्योरा पेश करने के लिए कहा, जो पिछले 10 दिनों से जहरीले धुएं का उत्सर्जन कर रहा था।

न्यायमूर्ति एस वी भट्टी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिला कलेक्टर एन एस के उमेश के सुनवाई में थोड़ी देर से शामिल होने पर नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी बताने का निर्देश दिया कि संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के संबंध में निकाय ने आज तक क्या काम किया है।

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इस बीच, कलेक्टर ने अदालत को सूचित किया कि रविवार रात तक प्रभावित संयंत्र के सभी सेक्टरों में आग बुझा दी गई थी, लेकिन आज सुबह मामूली आग देखी गई।

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कलेक्टर ने अदालत को यह भी बताया कि अग्निशमन सेवा के अधिकारी और अन्य एजेंसियां अगले सात दिनों तक स्थिति की निगरानी करेंगी.

उमेश ने अदालत को बताया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के अनुसार शहर में प्रदूषण में सुधार हुआ है।

हाईकोर्ट ने निगम सचिव को वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के रखरखाव पर हुए खर्च का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह भी पूछा कि वह संयंत्र चलाने वाले निजी ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा।

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अदालत मंगलवार को मामले की आगे सुनवाई करेगी।

दो मार्च को लगी आग रविवार रात को लगभग पूरी तरह बुझ गई। 10 मार्च को संयंत्र में सुलगती आग पर काबू पाने में प्रशासन की विफलता को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

समिति में एर्नाकुलम जिला कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शामिल हैं।

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