केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति एम. ए. अब्दुल हकीम ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया जो राज्य के एक सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), एस. पुलिकेशी आईपीएस के पेंशन वितरण से संबंधित था। मामला केरल राज्य द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें एर्नाकुलम बेंच के केंद्रीय
