केरल हाईकोर्ट ने एडीएम बाबू की मौत की जांच में वरिष्ठ पुलिस निगरानी की सिफारिश की

हाल ही में हुई सुनवाई में केरल हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि एडीएम बाबू की कथित आत्महत्या की जांच की निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने बाबू की विधवा की याचिका पर यह सिफारिश की, जिन्होंने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि पहले सीबीआई जांच की आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए केस डायरी की समीक्षा की आवश्यकता होगी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वर्तमान जांच सही तरीके से आगे बढ़ रही है या नहीं। अदालत ने अभियोजन पक्ष को केस डायरी जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

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यह निर्देश 27 नवंबर के पहले के आदेश का अनुसरण करता है, जिसमें अदालत ने अभियोजन पक्ष को 6 दिसंबर तक केस डायरी और एक विस्तृत हलफनामा जमा करने के लिए कहा था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान अधिक समय का अनुरोध किया।

बाबू की विधवा ने चिंता व्यक्त की है कि आरोपी पी पी दिव्या, कन्नूर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के महत्वपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण जांच प्रभावित हो सकती है। आरोप लगाए गए हैं कि जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जांच के लिए नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) कथित तौर पर महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने में कोई महत्वपूर्ण प्रयास करने में विफल रहा है।

इस मामले की पृष्ठभूमि दिव्या द्वारा एक विदाई समारोह में बाबू के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ी है, जिसके कारण कथित तौर पर अगले दिन उनकी दुखद मौत हो गई। दिव्या ने बाबू पर पेट्रोल पंप परियोजना को मंजूरी देने में प्रक्रियागत देरी का आरोप लगाया, जिसमें भ्रष्ट आचरण शामिल होने का सुझाव दिया गया। यह घटना कथित तौर पर 14 अक्टूबर को हुई थी, और बाबू अगले दिन कन्नूर में अपने क्वार्टर में मृत पाए गए।

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इन घटनाओं के बाद, दिव्या को उनके पद से हटा दिया गया, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, और शुरू में जमानत से इनकार करने के बाद, बाद में 8 नवंबर को एक सत्र न्यायालय द्वारा नियमित जमानत दी गई।

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