केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा समन, भाजपा ने लगाया संपत्ति छुपाने का आरोप

केरल हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका पर समन जारी किया है। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता नव्या हरिदास ने दायर की थी, जिन्होंने नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में हार का सामना किया था।

न्यायमूर्ति के बाबू की एकल पीठ ने यह समन उस समय जारी किया जब याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरी कुमार जी. नायर ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए। याचिका में प्रियंका गांधी पर खुद और उनके परिवार की संपत्तियों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है और चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति अनिवार्य की

याचिका में क्या हैं आरोप?

नव्या हरिदास की याचिका में दावा किया गया है कि प्रियंका गांधी ने नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथपत्र में अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और स्वयं की कई अचल संपत्तियों की जानकारी छुपाई। साथ ही यह आरोप भी लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा की चल संपत्तियों और निवेशों की जानकारी भी उन्होंने शपथपत्र में नहीं दी, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है।

Video thumbnail

याचिका में इसे भ्रष्ट आचरण करार देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला अब अगस्त 2025 में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर 2024 को उस समय हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह सीट खाली कर दी थी। प्रियंका गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सत्यन मोकेरी को 4,10,931 वोटों के भारी अंतर से हराया। भाजपा की नव्या हरिदास भी इस त्रिकोणीय मुकाबले में उम्मीदवार थीं।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषी को रिहा कर दिया, 2014 में बेटे और दो भाइयों की हत्या के आरोप से बरी कर दिया

दिसंबर 2024 में हरिदास ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने मतदाताओं को प्रभावित किया और महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाईं।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles