पिता द्वारा बच्चे की हत्या के बाद केरल हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की

केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को दो वर्षीय बच्चे पर उसके पिता द्वारा हमला करने और उसकी हत्या करने के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा कि वह हैरान हैं कि केरल में ऐसी घटना हुई। अदालत ने कहा, “हमारे राज्य में होने वाली ऐसी घटना का तथ्य हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है और निश्चित रूप से आंखें खोलने वाला होना चाहिए।”

VIP Membership
READ ALSO  पूर्व न्यायाधीशों ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को खुली बहस के लिए न्योता दिया

अदालत ने यह भी बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची के घर में हुई घटनाओं की शिकायतें की गई थीं लेकिन पुलिस ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।

“जब बच्चे शामिल होते हैं और वे ऐसी किसी भी हिंसा के शिकार होते हैं, तो मुझे यकीन है कि इस अदालत को माता-पिता के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्य करने का आदेश दिया गया है, भले ही अपराधी पिता हो या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार। यह अदालत लोगों की पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। छोटा बच्चा जिस पर हमला होने पर बेहद पीड़ा हुई होगी, खासकर यदि समाचार रिपोर्टिंग सटीक हो… इससे इस अदालत को अवर्णनीय रूप से पीड़ा होती है। इसलिए मेरा दृढ़ विचार है कि कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि पुलिस हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो। ऐसी किसी भी घटना को प्रकाश में लाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, मैं एक स्वत: संज्ञान कार्रवाई का प्रस्ताव करता हूं और मेरा प्रस्ताव है कि प्रतिवादी राज्य पुलिस प्रमुख, पुलिस अधीक्षक मलप्पुरम और संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी हों,” अदालत ने कहा।

दो साल की बच्ची के पिता मुहम्मद फैज़ को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की मां का आरोप है कि फैज ने उसकी बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी है.

READ ALSO  मां का फैसला अंतिम है- दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 हफ्ते की गर्भवती महिला को चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles