सुप्रीम कोर्ट ने शाहजहां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2112/2025 में, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने यह दोहराया कि ‘काजी की अदालत’, ‘दारुल कज़ा’, और ‘शरिया कोर्ट’ जैसे संस्थानों की भारतीय कानून के तहत कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन निकायों
