कर्नाटक हाईकोर्ट ने निजी संगठनों की गतिविधियों पर पूर्व अनुमति संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई

सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक कांग्रेस सरकार को झटका देते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार के हालिया आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत निजी संगठनों को सरकारी परिसरों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी गतिविधि से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।

राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी निजी संस्था, संगठन या समूह यदि सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करना चाहता है, तो उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर डीएम से पूछा कि क्या 12 वर्षीय बलात्कार पीड़िता मुआवजे की हकदार है

हालांकि आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया था, लेकिन माना जा रहा था कि यह कदम संघ की शाखाओं और मार्ग-संघर्षण जैसे कार्यक्रमों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उठाया गया था। यह निर्णय हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जो कि पंचायत राज एवं आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे पत्र के बाद आया था। खड़गे ने अपने पत्र में सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

Video thumbnail

राज्य की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस कदम की तीखी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि सरकार का यह आदेश राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और संघ की गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

READ ALSO  पंजाब की अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 13 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे अब फिलहाल निजी संगठनों को सरकारी या सार्वजनिक परिसरों में अपनी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles