कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक के अलग राज्य ध्वज पर जनहित याचिका खारिज की

हाल ही में एक घटनाक्रम में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को कर्नाटक के लिए अलग ध्वज के प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश एन.वी. अंजारिया और न्यायमूर्ति के.वी. अरविंद की खंडपीठ ने शुक्रवार को लिया।

बेलगावी के बिमप्पा गुंडप्पा गदाद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह जनहित याचिका के दायरे से मेल नहीं खाती थी या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी। मुख्य न्यायाधीश अंजारिया और न्यायमूर्ति अरविंद ने याचिका को गलत बताया और इस बात पर जोर दिया कि शिकायत न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

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गदाद ने अपनी याचिका में कहा कि वह 2014 से कर्नाटक के लिए अलग ध्वज की वकालत कर रहे हैं और उन्होंने कई बार सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया है। उनकी याचिका को 2015 में बल मिला, जब तत्कालीन महाधिवक्ता ने कहा कि अलग राज्य ध्वज अपनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस संभावना को तलाशने के लिए एक समिति भी गठित की।

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हालांकि, गदाद ने समिति के निष्कर्षों या लिए गए किसी भी निर्णय के बारे में सरकार की ओर से पारदर्शिता और संचार की कमी पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति के विचार-विमर्श के परिणामों को सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई जानकारी दी गई।

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