दोषी व्यक्ति गवाह बनकर सजा से नहीं बच सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें अवैध खनन से संबंधित एक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों को आरोपी मानने के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि जिन व्यक्तियों ने अपराध करना स्वीकार कर लिया है, वे केवल गवाह के रूप में नामित होने से अभियोजन से नहीं बच सकते।

अदालत ने कहा, “दोषी व्यक्ति गवाह बनकर सजा से नहीं बच सकता”, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसे व्यक्तियों पर आरोपी के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला कर्नाटक में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन के संबंध में 23 सितंबर, 2011 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच से उत्पन्न हुआ था। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए वरिष्ठ वन विभाग अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ मामला आर.सी.18-ए/2011 दर्ज किया।

आरोपों में एक साजिश शामिल थी, जिसमें खाली फॉर्म 27 परमिट – लौह अयस्क के परिवहन के लिए आवश्यक आधिकारिक दस्तावेज – पर वन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और बाद में अवैध परिवहन और बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका दुरुपयोग किया गया। विशेष सी.सी. संख्या 116/2012 में आरोप पत्र दायर किया गया था, और सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक एस. मुथैया सहित आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

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न्यायालय के समक्ष कानूनी मुद्दे

1. क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों को, जिन्होंने खाली परमिट पर हस्ताक्षर करने की बात स्वीकार की है, आरोपी माना जाना चाहिए?

2. क्या अवैध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों को कानूनी मंजूरी के बिना अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है?

3. क्या ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन को उचित विचार किए बिना खारिज करके गलती की?

हाईकोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में सूचीबद्ध 23 वन अधिकारियों ने धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयानों में स्वीकार किया था कि उन्होंने खाली परमिट पर हस्ताक्षर किए थे। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल बाद में पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी सहित मुख्य आरोपियों ने अवैध खनन कार्यों के लिए किया।

याचिकाकर्ता एस. मुथैया ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि ये गवाह केवल पर्यवेक्षक नहीं थे, बल्कि अवैध खनन योजना में सक्रिय भागीदार थे और उन्हें आरोपी माना जाना चाहिए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित नहीं किया है, इसलिए उन पर आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है।

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न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस तर्क को दोषपूर्ण पाया, उन्होंने कहा:

“कोई व्यक्ति जो स्वीकार करता है कि वह दोषी है, केवल इसलिए सजा से बच नहीं सकता क्योंकि उसे गवाह के रूप में पेश किया गया है।”

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अपराध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को या तो धारा 306 या 307 सीआरपीसी के तहत क्षमादान दिया जाना चाहिए और उन्हें सरकारी गवाह बना दिया जाना चाहिए या फिर उन्हें आरोपी माना जाना चाहिए और तदनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

अदालत का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 6 जनवरी, 2025 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए उसे निर्देश दिया:

– धारा 319 सीआरपीसी आवेदन पर पुनर्विचार करें और तय करें कि क्या 23 गवाहों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

– उचित कानूनी निर्धारण होने तक गवाह के रूप में उनकी जांच स्थगित करें।

– साजिश में उनकी भूमिका का मूल्यांकन करने में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करें।

दोनों पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के लिए:

– एस. मुथैया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हशमत पाशा ने तर्क दिया कि 23 वन अधिकारी अपराध में सहयोगी थे और उन्हें तटस्थ गवाह नहीं माना जा सकता।

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– उन्होंने तर्क दिया कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत, अदालतों को मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त आरोपियों को बुलाने का अधिकार है।

– उन्होंने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) और सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2023) सहित सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी अपराध में शामिल गवाह को या तो अभियोजन का सामना करना चाहिए या औपचारिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए।

सीबीआई के लिए:

– विशेष लोक अभियोजक पी. प्रसन्ना कुमार ने तर्क दिया कि आरोपी व्यक्ति यह तय नहीं कर सकते कि किस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

– उन्होंने जोर देकर कहा कि सीबीआई मुकदमे की प्रगति के आधार पर यह तय करेगी कि गवाहों पर आरोप लगाए जाएं या नहीं।

– उन्होंने दावा किया कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच से आपराधिक कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का स्वतः औचित्य नहीं बनता।

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